RPSC Recruitment - हेडमास्टर के 1200 पदों पर वैकेंसी निकली, करें आवेदन
RPSC headmaster recruitment 2018, राजस्थान लोक सेवा आयोग ( RPSC ) ने हेडमास्टर (मिडिल स्कूल) के 1200 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार दिए गये प्रारूप में अनुसार 8 मई 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण पर क्लिक करें।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ( RPSC ) में रिक्त पदों का विवरण:
हेडमास्टर (मिडिल स्कूल)- 1200 पद
राजस्थान लोक सेवा आयोग ( RPSC ) में हेडमास्टर (मिडिल स्कूल) के रिक्त पदों पर आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता:
बैचलर एवं एजुकेशन में डिग्री/डिप्लोमा के साथ कम से कम 5 वर्षों तक टीचिंग कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें।
आयु सीमा:
24 से 40 वर्ष
राजस्थान लोक सेवा आयोग ( RPSC ) में हेडमास्टर (मिडिल स्कूल) के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया:
उम्मीदवारों का चयन मल्टीप्ल चॉइस टाइप के दो चरणों के परीक्षा जो 300 अंकों का होगा के आधार पर किया जायेगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ( RPSC ) में हेडमास्टर (मिडिल स्कूल) के रिक्त पदों पर आवेदन कैसे करें:
योग्य उम्मीदवार दिए गये प्रारूप के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से 8 मई 2018 तक कर सकते हैं।
अधिसूचना विवरण:
विज्ञापन संख्या- 06/Exam/ Headmaster (Middle School) / 2017-18
महत्वपूर्ण तिथि:
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि- 9 अप्रैल 2018
आवेदन करने की अंतिम तिथि- 8 मई 2018
RPSC headmaster recruitment notification 2018:
राजस्थान लोक सेवा आयोग ( RPSC ) ने हेडमास्टर (मिडिल स्कूल) के 1200 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ( RPSC ) का परिचयः
राजस्थान लोक सेवा आयोग का अभूतपूर्व इतिहास है। वर्ष 1923 में ली कमिशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी किन्तु इस कमिशन ने प्रांतो में लोक सेवा आयोगों की स्थापना के बारें में कोई विचार नहीं किया। प्रांतीय सरकारे अपनी आवश्यकतानुसार नियुक्तियां करने एवं राज्य सेवा नियम बनाने हेतु स्वतंत्र थी।
राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत-जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे । रियासतों के एकीकरण के बाद गठित राजस्थान राज्य के तत्कालीन प्रबंधन ने 16 अगस्त, 1949 को एक अध्यादेश के अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की । इस अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र में 20 अगस्त 1949 को हुआ और इसी तिथी से अध्यादेश प्रभाव में आया । इस अध्यादेश के द्वारा राज्य में कार्यरत अन्य लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा आयोग की तरह कार्यरत अन्य संस्थाऐं बंद कर दी गयी । अध्यादेश में आयोग के गठन, कर्मचारीगण एवं आयोग के कार्यो संबधित नियम भी तय किये गये ।
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