नौकरियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, रद्द नहीं होगी परीक्षा

राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अधिकारी पद पर भर्ती के लिए रविवार को प्रस्तावित स्क्रीनिंग टेस्ट को स्थगित करने को लेकर दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को टेस्ट आयोजित करने के दौरान कोविड-19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए उचित उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश दिए।

याचिका में कहा गया था कि पशु चिकित्सा अधिकारी पद पर भर्ती के लिए 22 अक्टूबर 2019 को आवेदन मांगे गए थे। पहले इसका स्क्रीनिंग टेस्ट 29 अप्रेल को अजमेर में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। हाल ही स्क्रीनिंग टेस्ट की तारीख 2 अगस्त तय की गई थी।

याचिका में मांग की गई कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट हालात सामान्य होने तक स्थगित किया जाए। आयोग ने कोर्ट को बताया कि पहले यह टेस्ट केवल अजमेर में होना था, लेकिन बदले हाता में सातों संभागीय मुख्यालयों के 29 केन्द्रों पर यह टेस्ट आयोजित होगा।

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.