जल्दी निकलेगी नर्स ग्रेड द्वितीय के 2043 पदों पर भर्ती, सरकार ने की घोषणा !

चिकित्सा विभाग ने नर्सेज, रेजिडेंट्स सहित अन्य संवर्गों की पुरानी मांगों की पूर्ति के आदेश निकालने शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत नर्स ग्रेड द्वितीय के 2043 पद फिर से सृजित किए गए हैं। जबकि पूर्व में एक-एक पद वाले करीब 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन पदों को समाप्त कर दिया था। हाल ही में रेजिडेंट्स की ओर से सामूहिक अवकाश की चेतावनी के बाद चिकित्सा विभाग ने अगले ही दिन सीनियर रेजिडेंटशिप एक साल ही करने के आदेश जारी कर दिए। इनकी कुछ अन्य मांगों पर भी तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई।

इस तरह सृजित किए नर्स ग्रेड द्वितीय के पद
30 पलंग वाले 434 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - 434 (सभी में एक-एक)
50 पलंग वाले 94 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - 470 (प्रति संस्थान पांच-पांच)
75 पलंग वाले 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - 210 (प्रति संस्थान दस-दस)
100 पलंग वाले 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - 120 (प्रति संस्थान दस-दस)
75 पलंग वाला 1 सेटेलाइट अस्पताल - 10
150 पलंग वाला फलौदी (जोधपुर) का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - 16 पद यहां सृजित
19 सब डिविजनल अस्पताल 100 और 100 से अधिक पलंग - 209 (प्रति संस्थान 11-11)
50 पलंग वाले 2 सेटेलाइट अस्पताल - 10 (प्रति अस्पताल पांच पद)
150 और इससे अधिक पलंग वाले 18 जिला अस्पताल - 396 (प्रति अस्पताल 22)
टीबी क्लिनिक, गांधी नगर, जयपुर - 1 पद

कई संवर्ग आंदोलन की राह पर
सेवारत चिकित्सक गत साल के समझौते की पूर्ण क्रियान्विति को लेकर आंदोलन के लिए चेता चुके हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर नर्सेज भी 20 अगस्त से चरण बद्ध रूप से आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। आयुष मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान (एनएचएम) से जुड़े आयुष चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्योति नगर टी प्वाइंट पर धरना दिया। लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नए पद सृजित करने की मांग की है।

इन्हें पंजीकरण का इंतजार
राज. मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना सहायक संघ ने मुख्मंत्री निशुल्क जांच योजना में संविदा पर ३-४ साल से कार्यरत सहायक रेडियो-ग्राफर्स को अनुभव के आधार पर राज. पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत करने की मांग की है। इनका कहना है कि काउंसिल के 2013 में गठन के बाद प्रदेश में पैरामेडिकल कर्मियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बिना पंजीकरण पैरामेडिकल कर्मी (सहायक रेडियोग्राफर) काम नहीं कर सकते।

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